राँची: राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नित मामले पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. इससे शिक्षक संगठनों में ठकराव की स्थिति हो गयी है. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जहां इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया तो वहीं, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने इसे नियम सम्मत फैसला बताया है.
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने शिक्षा सचिव के निर्णय पर आपत्ति जतायी है. कहा कि शीर्ष कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों को पद रिक्ति की तिथि से वैचारिक भूतलक्षी प्रोन्नति देने का विभागीय आदेश 2021 में जारी हुआ, फिर इसे चुनौती देने वाली एक याचिका में इसी वर्ष हाईकोर्ट ने भी इस भूतलक्षी प्रोन्नति को जारी रखने का निर्देश दिया है. जिसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से लागू करने का पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन शिक्षा सचिव ने इसे को नजरंदाज कर दिया.
दूसरी ओर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू बोले, विभाग ने पहली बार 1993 प्रोन्नति नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियम-सम्मत तरीके से यह निर्देश जारी किया है. बिना देरी किए अब इन मार्गदर्शन के आलोक में प्रधानाध्यापक के पदों पर अर्हता धारी योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति दें. ग्रेड 4 पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के हम विरुद्ध रहे हैं और विभाग ने इस बात के महत्व को समझा है. यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है.