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RANCHI: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर निकली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो महीने की सशर्त अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की रिहाई का आदेश जारी किया।
जेल से निकलने के बाद पूजा सिंघल अपने पति अभिषेक झा के साथ घर के लिए रवाना हुई। पूजा सिंघल को झारखंड में नहीं रहा है। बेटी की इलाज के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गयी है। इस दौरान पूजा सिंघल केस से जुड़े किसी भी गवाह पर दबाव नहीं बनाएंगी कोर्ट के आदेश के अनुसार वे उनसे दूर रहेंगी। कोर्ट के आदेश नहीं मानने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उन्हें अंतरिम जमानत दी है।
गौरतलब है कि खूंटी में 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला और मनी लाउंड्रिंग केस में पूजा सिंघल रांची के जेल में बंद थी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 2 माह की अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले भी एक महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत की अवधि खत्म होने के बाद हाल ही में पूजा सिंघल को जेल भेजा गया था।
सोर्स - FIRST BIHAR
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