झारखंड
निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया
Deepa Sahu
26 Dec 2022 11:48 AM GMT
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उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
जस्टिस एस के कौल और अभय एस ओका की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।"जनवरी, 2023 के फिर से खुलने वाले विविध सप्ताह में एसएलपी के साथ-साथ अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें।" इस बीच, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति को सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है "पीठ ने कहा।
सुनवाई के दौरान सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है और इस आधार पर जमानत मांगी गई।
शीर्ष अदालत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी से उसकी बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और पीठ को सूचित करने को कहा।
शीर्ष अदालत झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं।
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