झारखंड

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की याचिका हुआ खारिज

Deepa Sahu
15 July 2022 11:50 AM GMT
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की याचिका हुआ खारिज
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निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर ईडी के विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.

रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर ईडी के विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुमन की याचिका खारिज कर दी है. अब फिलहाल सुमन का ठिकाना जेल ही रहेगा. सीए सुमन कुमार सिंह की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल और अक्षय शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कोर्ट में पक्ष रखा.


कस्टडी में रखे जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी
बता दें कि सीए सुमन कुमार सिंह ने उन्हें कस्टडी में रखे जाने के खिलाफ ईडी के विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अपनी याचिका में सुमन कुमार ने कहा है कि ईडी द्वारा पीसी (प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) दाखिल किए जाने के बाद भी उनके विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया गया है. इसलिए उन्हें कस्टडी से रिलीज किया जाना चाहिए. सुमन की याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी ने सुमन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक दिन का समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब ईडी अपना जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद सुमन की पीटिशन पर सुनवाई होगी. सुमन ने 309 (2) के तहत याचिका दायर की है.

पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी
ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है. गौरतलब है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी. इस केस में पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट में 5000 पन्नों की पीसी जमा कर दी है.


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