झारखंड
देश के पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण की दिशा में केंद्र ने राज्यों के सहयोग से उठाये कदम
Tara Tandi
16 Jun 2023 9:14 AM GMT
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देश के पंचायती राज संस्थानों के क्षमता निर्माण की दिशा में केंद्र ने राज्यों के सहयोग से कई बड़े कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों को प्रशिक्षण व कार्यशाला अभियान से जोड़ा गया है, जिसमें झारखंड में यह कार्य मई महीने में पूरा कर लिया गया है. अगले कुछ वर्षों में पंचायतों में इसका परिवर्तन दिखाई देगा.
भारत सरकार ने देश की पंचायत राज व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और कार्य प्रणाली को जनोन्मुखी व स्मार्ट बनाने के लिए राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए गहन प्रशक्षिण की आवश्यकता बतायी है. ग्राम पंचायत विकास योजना में केंद्र, राज्य, स्वयं के संसाधन, सीएसआर फंड एवं अन्य योजनाओं को भी शामिल करने की बात कही गई है. थिमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए राज्य में प्रखंड स्तरीय कार्यशाला को जरूरी बताया गया है. लिहाजा झारखंड में मई के आखिरी सप्ताह में गहन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं. 19-20 मई को जिला स्तरीय कार्यशालाएं तथा 24 से 28 मई तक प्रखंड स्तरीय गहन कार्यशालाएं हुईं.
केंद्र सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि पंचायत राज संस्थानों को पंचायत के अंर्तगत विभिन्न विभागों द्वारा आगामी वर्ष की योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना है. पंचायतों द्वारा चुनी हुई ग्राम पंचायत विकास योजना की थीम व विषय को चिन्हित करना है. साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतवार कार्य योजना का निर्माण करना एवं पंचायत में अभिसरण की कार्य योजना तैयार करना है.
पंचायत के द्वारा संबंधित विषय में 15वें वित्त के अनटाइड फंड के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत की राशि का आवंटन किया जाना है. लेकिन ऐसी नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत को फिर से सुझाव देना होगा. केंद्र सरकार ने राज्यों को नौ विषयगत फॉर्मेट भेजा है, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना का संकलन करना है.
पंचायत प्रतिनिधियों को इस योग्य बनाने की योजना है कि वे पंचायतों को मिलनेवाली धनराशि का सही जगह पर उपयोग कर सकें. अनियंत्रित और अव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन का नतीजा होता है कि पंचायतों को विभन्नि योजनाओं से मिलनेवाली धनराशि का सही उपयोग नहीं हो पाता है.
ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर
केंद्र सरकार ने पंचायती संस्थाओं के लिए नागरिक चार्टर का प्रावधान किया है. इससे ग्राम पंचायतों में आम नागरिकों को सेवा पाने और संस्थानों को सेवा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्थित लक्ष्य तैयार होगा. नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम है. नागरिक चार्टर के सफल कार्यान्वयन से सेवा वितरण में सुधार होता है. पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही आती है और नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है. ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बेहतर सेवा वितरण के लिए आवश्यक है. यह एक दस्तावेज है जो सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है.
केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनश्चिति करेंगे कि पदाधिकारी पंचायतवार लाभुकों की सूची, प्रस्तावित योजनाओं के नाम या कार्य प्रगति की सूची, पूर्व वित्तीय वर्ष योजना के ऊपर खर्च एवं अगले वित्तीय वर्ष की कार्य योजना का विवरण पंचायतवार के साथ पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी देंगे.
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