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झारखंड उच्च न्यायालय ने उन छह लोगों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिन्होंने साहिबगंज जिले के एक गांव में भैंस पर काला जादू करने के कारण दूध की कम पैदावार होने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर कथित तौर पर हमला किया था।
न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को उन याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी, जिन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने मई में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
तीनपहाड़ थाना अंतर्गत छोटा भोराबाग गांव के निवासी कांग्रेस मुर्मू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि छह लोगों ने उसकी पत्नी पर भैंस पर जादू करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप जानवर का खून बहने लगा और दूध कम हो गया। कम किया हुआ। भैंस छह लोगों में से एक माणिक साहा की है।
मुर्मू ने आरोप लगाया है कि आरोपी लोग 12 मार्च को उनके घर में घुस आए और उनकी पत्नी पर भैंस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। जब उसने आरोप को खारिज कर दिया, तो उन्होंने उस पर हमला किया और हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले उसके पति को मारने का प्रयास किया।
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Triveni
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