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झारखंड के लोहरदगा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह आरोपियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई
झारखंड के लोहरदगा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के छह आरोपियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। लोहरदगा के जिला न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश कुमार तिवारी ने 20 सितंबर 2020 को एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य के लिए सभी अपराधियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे कैद रहना होगा।
अदालत ने सभी छह आरोपियों पर बीस-बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिन अपराधियों को सजा सुनाई गई है उनमें से सभी बीरेंद्र उरांव, अमित उरांव, बिलेन्द्र उरांव, विशाल भगत, चन्द्रशेखर उरांव, टाइगर उरांव गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।
मामला भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां 20 सितंबर, 2020 को नाबालिग पीड़िता को जन्मदिन की पार्टी में जाने के दौरान मुख्य आरोपी टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने पार्टी में पहुंचाने के नाम पर अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता ने कहा कि आखिरकार डेढ़ वर्षों के इंतजार के बाद उसे न्याय मिला है।
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