झारखंड

पूरे देश में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन, दुकान से लेकर मॉल में मिला तो रद्द होगा ट्रेड लाइसेंस, देना होगा इतना जुर्माना

Renuka Sahu
11 Jun 2022 4:31 AM GMT
Single use plastic will be banned from July 1 in the whole country, trade license will be canceled if found from shop to mall, will have to pay such a fine
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फाइल फोटो 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी जगहों पर बोर्ड ने इसे सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि मॉल से लेकर किसी भी दुकान में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो ट्रेड लाइसेंस रद्द करें। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द करने के बाद संचालक को नए सिरे से दोबारा ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

इसके बाद भी प्लास्टिक पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और प्रदूषण फैलाने वालों के लिए जुर्माना भी निर्धारित कर दिया है। जिसकी दुकान या प्रतिष्ठान में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट मिलेगा उन्हें 500 रुपये, दूसरी बार एक हजार और तीसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना करने का प्रावधान है।
वहीं, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट उत्पन्न के लिए पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक बैग बनाने वाले पर प्रति टन पहली बार 5 हजार, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 20 हजार प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
एप से दर्ज करा सकते हैं शिकायत
केंद्रीय प्रदूषण निंत्रण बोर्ड ने इसके लिए एक एप भी लांच की है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा, 'प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने की बात सभी बताई जा रही है। नुक्कड़ नाटक से लेकर पोस्टर बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक जुलाई के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।'
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