गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों का भी होगा अंतरजिला तबादला
राँची न्यूज़: झारखंड में सरकारी स्कूलों में कार्यरत गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा. ऐसी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला विशेष परिस्थिति में किया जाएगा. इनके तबादले की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून चलेगी. तबादला जिले के अंदर से लेकर दूसरे जिलों में भी किया जाएगा.
पहले चरण में 28 मार्च से स्कूलों के सरप्लस (छात्रों के अनुपात में अधिक) शिक्षकों का जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी. दूसरे चरण में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इनके स्थानांतरण के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के आवेदनों पर विचार करेगी. शिक्षा सचिव के. रविकुमार ने सभी डीसी, डीईओ व डीएसई को निर्देश दिया है कि ऐसे शिक्षकों के आवेदन पर तबदला के लिए सभी जिले 25 अप्रैल तक लिस्ट शेयर करेंगे. आवेदनों पर पांच मई तक स्क्रूटनी की जाएगी. इसकी जिम्मेदारी पिरामल संस्था की टीम को दी गई है.
15 से 25 मई तक खुलेगा तबादले के लिए पोर्टल विंडो
बीमार शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल का विंडो 15 मई से 25 मई तक खुला रहेगा. इसमें आवेदन अपलोड किये जाएंगे. दो जून तक डीईओ-डीएसई इसका वेरिफिकेशन करेंगे. वहीं, चार से 10 जून तक वेरिफाइ किये आवेदनों को फिर से अपलोड किया जाएगा. यह काम डीईओ-डीएसई को करना है. 13 जून तक सूची जिलों द्वारा तैयार की जाएगी और 15 जून तक डीईओ-डीएसई यह लिस्ट राज्यस्तरीय कमेटी को भेजेंगे. 25 जून तक कमेटी विशेष परिस्थिति के तबादले पर अपना निर्णय लेगी और 30 जून तक सूची पोर्टल पर प्रकाशित होगी.
ऑनलाइन तबादला आसान नहीं है. इसमें खामियां हैं. सबसे पहले कैंसर पीड़ित, जिनके पति का देहांत हो गया, निशक्त, जरूरतमंद हैं उनका तबादला या अंतर जिला स्थानांतरण किया जाना चाहिए था. यह डेढ़-दो साल से लगातार तबादले की बात सुन रहे हैं. शिड्यूल तय होता है, लेकिन काम नहीं होता है. तबादले की पूरी प्रक्रिया को जटिल बना कर रख दिया गया है.
- नसीम अहमद, मुख्य प्रवक्ता, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ
राज्य के महिला, दिव्यांग, पति-पत्नी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इंतजार करना होगा. शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों और गंभीर बीमार शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में तबादले का शिड्यूल जारी किया गया है. 30 जून के बाद तबादले की प्रक्रिया नहीं होती है. ऐसे में वर्षों से अंतर जिला के लिए आवेदन दे चुकी महिला, दिव्यांग, पति-पत्नी जो दूसरे जिलों में सरकारी सेवा में हैं उनका तबादला नहीं हो सकेगा. साथ ही, वैसे शिक्षक जो वर्षों से एक स्कूल में कार्यरत हैं उनका भी जोन वार स्थानांतरण नहीं हो सकेगा.