झारखंड
झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर SC 23 जून को सुनवाई करेगा
Gulabi Jagat
22 Jun 2023 4:07 PM GMT
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झारखंड न्यूज
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी के पति अभिषेक झा की प्रवर्तन निदेशालय से अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है जिसमें दंपति पर आरोप लगाया गया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है।
पिछले सप्ताह पीठ ने झा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
2009-2010 के दौरान खूंटी जिले में मनरेगा निधि के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित एक संघीय एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2000-बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर उनके पति और अन्य लोगों के साथ आरोप लगाया गया था।
ईडी ने एक निलंबित आईएएस अधिकारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उसकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की है।
सिंघल के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने छापा मारा था।
झारखंड के खनन सचिव का प्रभार संभाल रहे सिंघल को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
सिंघल और उनके पति से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। (एएनआई)
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Gulabi Jagat
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