
Jharkhand झारखण्ड : जमशेदपुर के चर्चित सहारा सिटी कांड से जुड़े एक मामले में आरोपी नानक चंद्र सेठ की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मानगो सहारा सिटी निवासी आरोपी के खिलाफ चल रहे पोक्सो एक्ट के मुकदमे में अब और गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग की गई है।
मामला मानगो थाना क्षेत्र का है, जहां एक किशोरी के पिता की शिकायत पर नानक चंद्र सेठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह घटना सितंबर 2021 के आसपास की बताई जा रही है। वर्तमान में आरोपी पर पोक्सो एक्ट की धारा 8 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354(जी), 504 और 506 के तहत आरोप तय हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है।
इस बीच अभियोजन पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अदालत में नई अर्जी दाखिल की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश Vimlesh Sahay की अदालत में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता Gaurav Kumar Pathak ने मौजूदा आरोपों में संशोधन और मामले में दुष्कर्म (डिजिटल रेप) की गंभीर धारा जोड़ने की मांग की है।
अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामले की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह जरूरी हो गया है कि आरोपों को और स्पष्ट तथा गंभीर रूप दिया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से तथ्यों के अनुरूप आगे बढ़ सके।
वहीं, अदालत में दाखिल इस अर्जी के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है और आरोपी पक्ष की मुश्किलें भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अब अदालत इस पर सुनवाई करेगी कि क्या मौजूदा धाराओं में संशोधन किया जाए और क्या नए आरोपों को शामिल किया जाए या नहीं।
यह मामला पहले से ही जमशेदपुर में काफी चर्चा में रहा है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। पीड़िता पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों और अभियोजन की नई मांग के बाद केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
कुल मिलाकर, अदालत में दायर इस नई अर्जी के बाद सहारा सिटी कांड से जुड़े इस मामले में नया मोड़ आ गया है और आने वाले समय में सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी।





