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अपराध शाखा के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और राउरकेला पुलिस ने झारखंड के दो मूल निवासियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 10.508 किलोग्राम अफीम जब्त की।
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार को सुंदरगढ़ के पानपोष में छापेमारी की और झारखंड के खूंटी जिले के मूल निवासी बिटू सिंह मुंडा और रोहित मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई।
जांच से पता चला कि बिटू, रोहित और उनके सहयोगी राजस्थान से अफीम खरीद रहे थे और फिर इसे ओडिशा और झारखंड में ड्रग तस्करों को बेच रहे थे। एसटीएफ आईजी जय नारायण पंकज ने कहा, "मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रैकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।"
भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां औषधीय प्रयोजनों के लिए अफीम की कानूनी खेती की अनुमति है। इसकी खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की जाती है। एसटीएफ अधिकारियों को संदेह है कि जब्त की गई अफीम को मध्य प्रदेश में वैध खेती वाले खेतों से अवैध रूप से ले जाया गया था।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद के स्रोत का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (अफीम की कानूनी खेती के लिए लाइसेंसिंग और विनियमन प्राधिकरण) से संपर्क करेगी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 (बी) के अनुसार, 2.5 किलोग्राम से अधिक अफीम के साथ पाए जाने वाले ड्रग डीलर या पेडलर को 20 साल तक की कैद हो सकती है।
एजेंसी ने 2020 से ओडिशा में मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। अब तक, एसटीएफ ने 75 किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर/हेरोइन, 202 ग्राम कोकीन, 123 क्विंटल गांजा/मारिजुआना और 14 किलोग्राम अफीम जब्त किया है। 193 से अधिक ड्रग डीलरों/पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है।
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Triveni
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