झारखंड

चिटफंड के शिकार लोगों के पैसे वापसी की प्रक्रिया पर मांगी रिपोर्ट

Admin Delhi 1
12 May 2023 7:51 AM GMT
चिटफंड के शिकार लोगों के पैसे वापसी की प्रक्रिया पर मांगी रिपोर्ट
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राँची न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट में चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सीबीआई से पूछा कि चिटफंड घोटाले में शामिल कंपनियों की कितनी संपत्ति अटैच की गई. भुक्तभोगियों को पैसे वापसी के लिए क्या रास्ता हो सकता है. खंडपीठ ने सीबीआई को 11 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि सरकार ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए अधिनियम 2011 बनाया है. इसके हिसाब से चिटफंड से प्रभावित लोगों को संबंधित अथॉरिटी के पास आवेदन देना होगा. यह अथॉरिटी शिकायत का निवारण करेगी. तब चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सरकार की इस जवाब पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यह एक व्यक्ति के पैसे वापसी की बात नहीं है, चिटफंड घोटाले से प्रभावित सैकड़ों निवेशकों के पैसे की वापसी की बात है. ऐसे में पश्चिम बंगाल व ओडिशा की तर्ज पर एक कमीशन बनाकर कॉर्पस फंड बनाना होगा. इस फंड के लिए सरकार को पैसा मुहैया कराना होगा, जिससे चिटफंड के प्रभावितों को पैसे वापसी का रास्ता बने. अदालत ने 11 जुलाई तक यह बताने के लिए कहा कि पैसे वापसी के लिए कमेटी का गठन किया गया या नहीं. अगर नहीं करते हैं, तो अदालत कठोर आदेश पारित कर सकती है.

कई लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी बता दें कि निवेशकों के डूबे पैसों की वापसी को लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति समेत अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ताओं में जावेद अख्तर, अब्दुल हमीद समेत अन्य शामिल हैं.

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