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Jharkhand झारखंड : सैप के जवानों को हटाने के मामले में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनको हटाए जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। कोर्ट के आदेश से 213 सैप के पदाधिकारियों और जवानों को राहत मिली है।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सैप के जवानों को हटाने के मामले में दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनको हटाए जाने पर रोक लगा दी।
अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में शिव कुमार साव सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट के आदेश से 213 सैप के पदाधिकारियों और जवानों को राहत मिली है।
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