झारखंड

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश

jantaserishta.com
12 May 2022 5:42 PM GMT
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश
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रांची: पीएम मोदी मोदी और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. लिहाजा कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत प्रदान की है. बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कथित रूप से विवादित बयान दिया था.

साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी की तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए निचली अदालत की ओऱ से जारी वारंट के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया.
इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने उक्त निर्देश के साथ मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए टाल दी है.
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