झारखंड

न्यूक्लियस मॉल के मालिक की नौ एकड़ भूमि की रजिस्ट्री रद्द होगी, रांची जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी, जानें पूरा मामला

Renuka Sahu
12 May 2022 5:49 AM GMT
Registry of nine acres of land of the owner of Nucleus Mall will be canceled, Ranchi district administration starts preparations, know the whole matter
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फाइल फोटो 

न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की पुगड़ू मौजा स्थित 9.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जाएगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की पुगड़ू मौजा स्थित 9.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री रद्द की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला उप समाहर्ता (विधि शाखा) की ओर से कपटपूर्ण निबंधन वाद संख्या 43/2020-21 राज्य बनाम विष्णु अग्रवाल व अन्य के बीच मामला चल रहा है। इसको लेकर विष्णु अग्रवाल समेत 19 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में अपर समाहर्ता की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें उनकी जमीन के सेल डीड को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। सभी लोगों से कहा गया है कि वे 20 मई को सुबह साढ़े दस बजे जिला निबंधक सह डीसी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। उपस्थित नहीं रहने पर यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना। इसके बाद एकतरफा सुनवाई की जाएगी। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निहित प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
एसी ने बताई थी कि खासमहल है जमीन का नेचर: न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने नामकुम अंचल की जमीन को आशीष कुमार गांगुली और मुबारक हुसैन के पारिवारिक सदस्यों से संयुक्त रूप से खरीदी थी। दोनों परिवार जमीन बेचने से पहले जमीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मगर बाद में उन्होंने टाइटल सूट को वापस ले लिया। रजिस्ट्री के बाद नामकुम अंचल में विष्णु अग्रवाल के द्वारा म्यूटेशन के लिए दिया गया। मगर तत्कालीन सीओ ने रिजेक्ट कर दिया।
वहीं, यह जमीन खासमहल की है, इस मामले की शिकायत आने के बाद रांची के अपर समाहर्ता ने भू-राजस्व विभाग को मार्च 2020 में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह बताया था कि जमीन खासमहल नेचर की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि इस जमीन को प्रतिबंधित जमीन की सूची में डाल दिया जाएगा। दिसंबर 2020 में तत्कालीन सीओ शुभ्रा रानी ने भी सरकारी जमीन होने का बोर्ड लगाया था।
हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं करते हैं। अगर कोई खासमहल की जमीन प्रमाणित कर दे तो जो सरकार पेनाल्टी लगाएगी, इसका पांच गुणा पेनाल्टी देंगे।
पंकज पांडेय, न्यूक्लियस के कार्यकारी निदेशक (विष्णु अग्रवाल का पक्ष रखा।)
इन्हें दिया गया है नोटिस
1. आशीष कुमार गांगुली, पिता-स्व मणीभूषण गांगुली, निवासी- हाउस नं॰- 435/के2,के3 आशीर्वाद, न्यू नगड़ाटोली, थाना-लालपुर
2. मुबारक हुसैन, पिता-स्व मेंहदी हुसैन
3. नजारत हुसैन, पिता- स्व मेंहदी हुसैन
4. नाजीर हुसैन, पिता-मेंहदी हुसैन
5. वाहिदा खातुन, पिता-मेंहदी हुसैन अंसारी
6. हसीना खातुन, पिता-स्व मेंहदी हुसैन
7. मदीना, पिता-स्व मेंहदी हुसैन
8. माहे अंजुम, पिता- नियाज अहमद
9. जरीना बेगम, पिता-मेंहदी हुसैन
10. नगीना खातून, पिता-मेंहदी हुसैन
11. रजिया सलीम, पिता-स्व मेंहदी हुसैन अंसारी
12. एहदुन निशा, पति-स्व मुजफ्फर हुसैन
13. अनवर हुसैन पिता-स्व मुजफ्फर हुसैन
14. जाकिन हुसैन अंसारी पिता- स्व मुजफ्फर हुसैन
15. इकबाल हुसैन, पिता-स्व अकबर हुसैन
16. इसरार हुसैन, पिता-स्व अकबर हुसैन
17. इबरार हुसैन, पिता-स्व अकबर हुसैन
18. तबारक हुसैन पिता-स्व मेंहदी हुसैन (सभी का पता-पुगड़ु, थाना-धुर्वा, जिला-रांची)
19. विष्णु अग्रवाल, पिता-स्व चिरंजीलाल अग्रवाल, आदर्श हाईट प्राइवेट लिमिटेड, गुलमोहर बिल्डिंग, 6सी मिडिल टोन स्ट्रीट, यूनिट-74 कोलकाता वेस्ट बंगाल (वर्तमान पता-न्यूक्लियस मॉल, सर्कुलर रोड, रांची)
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