झारखंड

नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 6 आरोपियों को उम्रकैद

Triveni
24 Dec 2022 9:42 AM GMT
नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 6 आरोपियों को उम्रकैद
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फाइल फोटो 

झारखंड के चाईबासा जिले में लाॅकडाउन के दौरान हुआ नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | झारखंड के चाईबासा जिले में लाॅकडाउन के दौरान हुआ नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रिश्तेदार और दोस्तों ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म
बता दें कि बीते 20 दिसंबर को कोर्ट ने नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को तब तक जेल में रखने की सजा सुनाई जब तक जेल में इनकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती है। आरोपियों में से महेंद्र बांकिरा, विजय बांकिरा, चंदन हांसदा, राजकुमार तांती, रावकन केराई व चुनमुन केराई शामिल हैं। गौरतलब है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र में साल 2020 में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से नाबालिग बच्ची के माता-पिता कोलकाता में ईंट भट्टा में काम करने के दौरान फंस गए थे। वह चाहकर भी अपने घर टोकलो नहीं लौट पाए थे। इसी चीज का फायदा उठा कर इनके एक रिश्तेदार और उसके 5 दोस्तों ने 4 अप्रैल 2020 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
कोर्ट ने बच्ची को दिलाया इंसाफ
नाबालिग बच्ची जब शाम को शौच करने अपने घर से निकली तो उसके रिश्तेदार ने उसे जबरन पकड़ लिया। इसके बाद रिश्तेदार और उसके 5 दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद सभी आरोपियों ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन नाबालिग ने मौसी को आप बीती बता दी थी, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना के बाद एसपी इन्द्रजीत महथा ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मामले की जांच कर पोस्को एक्ट और भादवी की धारा 376 डी के तहत टोकलो थाना में बच्ची के रिश्तेदार समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। फिलहाल सभी आरोपियों को अब उम्र कैद की सजा हो गई है।

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