x
धनबाद न्यूज़: नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी बरोरा निचितपुर निवासी अजय महतो को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने 20 वर्ष कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया. प्राथमिकी मुताबिक छह अगस्त 2019 की सुबह पांच बजे पीड़िता खेत में काम करने जा रही थी. उसी समय झाड़ी में ले जाकर दुराचार किया.
छेड़छाड़ में युवक दोषी, सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गांधीनगर निवासी संजय रवानी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. दोषी युवक पीड़िता का रिश्तेदार है. प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज हुई थी. 23 अगस्त 2014 को पीड़िता ट्यूशन पढ़कर गोल बिल्डिंग के पास दोस्तों के साथ चाउमीन खा रही थी. वहीं से आरोपी पीड़िता का अपहरण कर छेड़छाड़ की कोशिश की थी.
Next Story