झारखंड

दुष्कर्म के आरोपी पात्रो दास को 14 साल की सजा

Admindelhi1
25 April 2024 5:14 AM GMT
दुष्कर्म के आरोपी पात्रो दास को 14 साल की सजा
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10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

जमशेदपुर: 2017 के दुष्कर्म मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने आरोपी को 14 सालों की सजा सुनाई है. जमशेदपुर कोर्ट ने मानगो थाना में दर्ज दुष्कर्म के आरोपी पात्रो दास को 14 साल की सजा सुनवाई है और ₹10000 रुपये का जुर्माना भी लगया है. बता दें कि यह मामला वर्ष 2017 मैं दर्ज हुआ था.

उन्हें जंगल में ले जाकर बलात्कार किया गया:पीड़िता के बयान के अनुसार 24 अगस्त 2016 को सुंदरनगर थाने में गणेश सिंह, पुचा दास व एक अन्य को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां किसी और के साथ चली गई है. इसके अलावा उनके पिता भी उन्हें छोड़कर कहीं चले गये. जिसके बाद वह सुंदरनगर के खुखराडीह में अपने मामा के साथ रहने लगी. उसने पुलिस को बताया कि जब भी वह शौच के लिए जाती थी, पुचा उसका पीछा करता था। एक दिन वह उसे जबरन जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह वह अक्सर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसी बीच उसका दोस्त गणेश व अन्य लोग भी आ जाते थे और सभी जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे.

पेट दर्द के बाद खुला राज: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद उनकी दादी उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं. वहां जांच में पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गौरतलब है कि इस मामले में तीसरा आरोपी नाबालिग है. जिसके कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में लंबित है.

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