Ranchi: स्टॉल हटाने के मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला आया
रांची: रांची झारखंड हाई कोर्ट ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर मां का असरवाद साउथ इंडियन स्टॉल को हटाने के मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही रांची रेलवे स्टेशन पर मां का आशीर्वाद स्टॉल मामले में डीआरएम के आदेश और टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को रेलवे नीति 2010 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर निपटाया जाना चाहिए. इससे पहले खंडपीठ ने 29 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पीठ को बताया कि कलावती देवी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मां का अस्वरवाद नामक दक्षिण भारतीय स्टॉल की लाइसेंसधारी के रूप में वर्ष 2000 से 20 जुलाई तक इसे कानूनी रूप से संचालित कर रही थीं. 2015 में उनके पति की मृत्यु के बाद. 21 जुलाई 2015 को याचिकाकर्ता को उसके स्टॉल से बाहर निकालकर ताला लगा दिया गया।
इससे 75 वर्षीय विधवा से उसकी आजीविका का एकमात्र साधन छिन गया और याचिकाकर्ता दरिद्र हो गई। तीन साल तक रेलवे अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की. 14 मार्च 2024 को एकल पीठ ने आदेश पारित कर रेलवे को तीन माह के भीतर स्टॉल के लाइसेंस पर नियमानुसार विचार कर नवीनीकरण करने को कहा था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ. बता दें कि याचिकाकर्ता कलावती देवी ने रेलवे की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.