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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनकी ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।
बता दें कि ईडी ने समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया है। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। जिसको हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।
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