झारखंड

Ranchi: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला मोहन दोषी करार

Tara Tandi
18 Jan 2025 9:06 AM GMT
Ranchi: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला मोहन दोषी करार
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Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले मोहन महतो को दोषी करार दे दिया है. सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत ने मोहन की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. घटना को लेकर मृतका सोनी के भाई छोटू कुमार महतो ने अप्रैल 2018 में ओरमांझी थाना में मोहन महतो, भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो और रेखा देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
प्राथिमकी में यह आरोप लगाया गया था कि मोहन के साथ मृतका सोनी की शादी वर्ष 2009 में हुई थी. शादी के तीन-चार साल बाद सोनी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इस केस के अन्य अभियुक्तों भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो एवं रेखा देवी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
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