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Ranchi रांची: रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी कैफी खान को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया है. पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने कैफी खान को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर कैफी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी के खिलाफ घटना पीड़िता ने डोरंडा थाना में 7 सितंबर 2019 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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Tara Tandi
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