झारखंड

Ranchi : शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे तंबाकू पदार्थ बेची तो खैर नहीं, निषेधाज्ञा जारी

Tara Tandi
7 Jun 2024 10:19 AM GMT
Ranchi : शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे तंबाकू पदार्थ बेची तो खैर नहीं, निषेधाज्ञा जारी
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Ranchi रांची : युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए रांची जिला के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाया गया है. रांची सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है.
जारी सूचना में COTPA Act के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक की बात कही गई है. जिसमें सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए लागू रहेगी. यदि किसी ने इसका उल्लंघन की तो प्रशासन उसपर कार्रवाई करेगी.
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