झारखंड
Ranchi : दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले हिंदपीढ़ी के अफरोज को तीन साल की सजा
Tara Tandi
1 July 2024 10:53 AM GMT
x
Ranchi रांची : रांची सिविल कोर्ट ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट) सार्थक शर्मा की अदालत ने हिंदपीढ़ी निवासी मो. अफरोज पर 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया भी है. कोर्ट अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को 11 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दहेज प्रताड़ना को लेकर अभियुक्त की पत्नी ने डोरंडा थाने में 12 जनवरी 2014 को अफरोज समेत ससुराल के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
TagsRanchi दहेज प्रताड़ितहिंदपीढ़ी अफरोजतीन साल सजाRanchi Dowry torturedHindpidhi Afrozthree years imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story