झारखंड
Ranchi कोर्ट ने बीसीए को साइंस स्ट्रीम मान नियुक्ति का दिया निर्देश
SANTOSI TANDI
9 Oct 2023 6:32 AM GMT
x
स्ट्रीम मान नियुक्ति का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने बीसीए (बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) को साइंस का स्ट्रीम मानते हुए जेएसएससी को निर्देश दिया है कि प्रार्थी को आठ सप्ताह में शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्त करे. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मुकेश कुमार रंजन की याचिका पर सुनवाई की.
प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि जेएसएससी ने शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2016 में विज्ञापन निकाला था. इसमें विज्ञान, कला या वाणिज्य में 45 अंक के साथ स्नातक की अहर्ता रखी गयी थी. प्रार्थी ने कहा कि वह परीक्षा में बैठा और निर्धारित मार्क से अधिक अंक लाया. उसके पास बीसीए की डिग्री थी. लेकिन जेएसएससी ने यह कहते हुए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी कि बीसीए की डिग्री साइंस स्ट्रीम में नहीं आती. इसके बाद प्रार्थी ने एकलपीठ में याचिका दायर की है. एकलपीठ से राहत नहीं मिलने पर प्रार्थी ने खंडपीठ में याचिका दायर की.
यूजीसी के गजट का दिया हवाला
खंडपीठ ने प्रार्थी की अपील को स्वीकृत करते हुए मामले पर पुन विचार के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ के पास भेज दिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया की बीसीए साइंस स्ट्रीम का अंग है. 2014 में यूजीसी के गजट पब्लिकेशन में उल्लेख है कि बीसीए साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है. इसी तरह के कई नए कोर्स साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के अंग हैं.
Next Story