झारखंड

रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा

Tara Tandi
19 April 2024 10:20 AM GMT
रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
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Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्करी के जुर्म में स्वेत कुमार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने स्वेत कुमार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
पुलिस ने 2021 में कार से 130 किलो गांजा किया था बरामद
दरअसल 8 अगस्त 2021 को पुलिस को गुप्ता सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है. सूचना के बाद सिकिदरी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग की और एक कार से करीब 130 किलो गांजा बरामद किया था. साथ ही गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने कुल 8 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये हैं. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किया गया.
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