झारखंड
रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्कर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा
Tara Tandi
19 April 2024 10:20 AM GMT
x
Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने गांजा तस्करी के जुर्म में स्वेत कुमार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने स्वेत कुमार पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
पुलिस ने 2021 में कार से 130 किलो गांजा किया था बरामद
दरअसल 8 अगस्त 2021 को पुलिस को गुप्ता सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है. सूचना के बाद सिकिदरी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग की और एक कार से करीब 130 किलो गांजा बरामद किया था. साथ ही गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने कुल 8 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किये हैं. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किया गया.
Tagsरांची सिविल कोर्टगांजा तस्कर10 साल सश्रमकारावास सजाRanchi Civil CourtGanja smuggler10 years rigorous imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story