झारखंड

जमीन घोटाला में रांची सिविल कोर्ट से आरोपी अफसर अली को लगा झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की

Renuka Sahu
8 May 2024 8:16 AM GMT
जमीन घोटाला में रांची सिविल कोर्ट से आरोपी अफसर अली को लगा झटका, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज की
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रांची : जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने मोहम्मद अफसर की डिस्चार्ज पिटीशन की खारिज कर दिया है. मामले में इससे पूर्व अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और भानु प्रताप प्रसाद की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है. इससे पूर्व खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपियों द्वारा कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था.

अफसर अली पर बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा करने, मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ और फर्जी दस्तावेज तैयार कर खरीद बिक्री करने का आरोप है.
बता दें कि 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन, निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत कई जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत लगभग एक दर्जन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से सभी जेल में बंद है.


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