झारखंड

राजीव कुमार का हैवियस कॉर्पस याचिका खारिज

Rani Sahu
17 Aug 2022 10:44 AM GMT
राजीव कुमार का हैवियस कॉर्पस याचिका खारिज
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पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार के पिता सत्यदेव राय की ओर से दायर हैवियस कॉर्पस पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई
Ranchi : पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार के पिता सत्यदेव राय की ओर से दायर हैवियस कॉर्पस पर बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब राजीव कुमार बंगाल पुलिस के न्यायिक हिरासत में जेल में हैं तो हैवियस कॉर्पस का कोई मतलब नहीं है. पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता को एफआइआर की सर्टिफाइड कॉपी और कोलकाता के कोर्ट की ऑर्डर कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में उनका पक्ष रखा. गौरतलब है कि राजीव कुमार को 31 जुलाई को कोलकाता में 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया गया है. बताया गया है कि उन्होंने यह रुपये एक व्यवसायी से जनहित याचिका वापस लेने के एवज में लिया है. जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर रिमांड पर लिया था. पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में बंगाल पुलिस ने जेल भेज दिया है. राजीव कुमार के पिता ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए हैवियस कॉर्पस याचिका दायर की थी.
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