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झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर राज्य में प्रमोशन पर रोक लगने वाली है
Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर राज्य में प्रमोशन पर रोक लगने वाली है. कार्मिक विभाग इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है. विभाग ने इस संबंध में संचिका बढ़ा दिया है. जल्द ही आदेश भी जारी होगा. प्रमोशन पर रोक लगने के साथ सरकार के पदाधिकारियों-कर्मचारियों को फिर झटका लगेगा. इनमें 125 से अधिक सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं जिनके प्रमोशन के लिए जल्द ही डीपीसी की बैठक होने वाली थी, इनका मामला अब लटक जायेगा. इनमें बड़ी संख्या में अवर सचिव से उप सचिव व उप सचिव से संयुक्त सचिव पद में प्रमोशन होना था. वहीं, पुलिस विभाग में एएसआई सहित अन्य अधिकारी-कर्मियों का प्रमोशन रूक जायेगा. पथ निर्माण, भवन निर्माण, कृषि, नगर विकास सचिव कई विभागों में प्रोन्नति रूक जायेगी.
बता दें कि झारखंड में विगत 24 दिसंबर 2020 को एक आदेश जारी कर प्रमोशन पर रोक लगा दी गयी थी. लगभग एक साल से अधिक समय तक प्रमोशन पर रोक लगा रहा. सरकार ने इस बीच विभिन्न पदों व सेवाओं में एसटी-एससी के प्रतिनिधत्व का आंकड़ा जुटाने का काम किया. एक विधेयक भी लाया गया जिसमें एसटी-एससी के प्रमोशन को सुनिश्चित किया गया. उनकी भागीदारी मजबूत की गयी. हालांकि, यह विधेयक विधानसभा से पास हुआ है पर अभी तक लागू नहीं हो सका.
3 जून 2022 को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश से सभी विभागों के सक्षम कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रमोशन देने संबंधित आदेश जारी किया गया था. 24 दिसंबर 2020 को लगे प्रमोशन पर रोक को हटा दिया गया. इसमें कहा गया था कि एसटी, एससी संवर्ग के कर्मी सामान्य कोटि में भी वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के योग्य माने जायेंगे. इसी आलोक में अधिकांश विभागों में प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी. इसी आलोक में झारखंड प्रशासनिक सेवा, सचिवालय सेवा, लिपिकीय सेवा सहित अन्य प्रोन्नति प्रदान की गयी. इस बीच डीजीपी के आदेश से एएसआई को भी प्रमोशन दिया गया. इस आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दर्ज हुई और सामान्य कोटि क कर्मियों ने आपत्ति जतायी. कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रमोशन पर रोक लगाने का आदेश गुरूवार को दिया है. इसी आलोक में अब कार्मिक विभाग फिर से रोक लगाने संबंधित आदेश जारी करेगा.
सोर्स- Newswing
Rani Sahu
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