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रांची : निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर यह राहत दी गई है। पूजा सिंघल ने उनकी बेटी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद पूजा सिंघल को अंतरिम राहत मिल गई है। बता दें कि पूजा सिंघल 11 मई को गिरफ्तार किया गया था।
पिछले माह भी मिली थी जमानत
बता दें कि आज की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में हुई। अंतरिम जमानत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पिछले माह 3 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को 1 माह की जमानत मिली थी। उस वक्त ने कहा गया था कि उन्हें रांची में नहीं रहना है। इस शर्त के साथ पूजा सिंघल 1 महीने जेल से बाहर थीं। बीते 4 फरवरी को 1 माह की अवधि खत्म हो गई थी जिसके बाद पूजा ने ईडी की विशेष न्यायालय में सरेंडर किया था। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
6 मई से शुरू हुआ है प्रकरण
मालूम हो कि पूजा सिंघल प्रकरण 6 मई 2022 से शुरू हुआ है। 6 मई की सुबह ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। जिसके बाद रांची स्थित उनके सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से 19 दशमलव 31 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। उसके बाद 10 और 11 मई को पूजा सिंघल से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी और 11 मई की शाम ही पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। सबसे पहले जमानत के लिए पूजा सिंघल ने ईडी की विशेष न्यायालय में गुहार लगाई थी। लेकिन वहां से कई बार जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जिसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से भी पूजा सिंघल को जब जमानत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक सुनवाई के बाद उन्हें 1 माह की अंतरिम जमानत दी गई। वह भी मेडिकल ग्राउंड पर।
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Rani Sahu
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