झारखंड

तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की जनहित याचिका खारिज

Admin Delhi 1
13 July 2023 9:25 AM GMT
तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति की जनहित याचिका खारिज
x

राँची न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कुलपतियों की नियुक्ति को जनहित का मामला नहीं माना और याचिका खारिज कर दी.

विनोबा भावे विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि और कोल्हान विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए वैभव सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी.

सरकार की ओर से विरोध किया गया सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जनहित याचिका का विरोध किया गया. सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता योगेश मोदी ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति जनहित का मामला नहीं है. यह नियुक्ति से जुड़ा मामला है और जनहित याचिका के रूप में इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती. नियुक्ति सर्विस मैटर के अंदर आता है और सर्विंस मैटर में कभी जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती.

अदालत को बताया कि तीनों विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है. नियुक्ति की शर्त और योग्यता तय की गयी है. जो योग्य होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी. अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी.

Next Story