झारखंड

असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू में शामिल होने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे प्रभावित

HARRY
29 Jun 2022 6:49 AM GMT
असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू में शामिल होने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थी होंगे प्रभावित
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कोर्ट ने उक्त मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.

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Ranchi: असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उक्त मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इंटरव्यू में शामिल होने की मांग के लिए कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है. बता दें कि 16 जून को हुई सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई.
38 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुभाषिश रसिक सोरेन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बहस के दौरान अदालत को बताया था कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और EWS के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है. नियम के मुताबिक, 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. जो नियमसंगत नहीं है. कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया. इस संबंध में प्रार्थी रविशंकर एवं हंसराज समेत 38 प्रार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कुल 38 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया था. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा था.


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