राँची न्यूज़: हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण का मुआवजा देने के लिए सरकार को एक माह का समय दिया है. कांके प्रखंड की किसान शहनाज खातून की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में सरकार के भूमि संरक्षण निदेशक फनेंद्रनाथ त्रिपाठी, रांची डीसी राहुल सिन्हा व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अंजना दास अदालत में हाजिर हुईं.
सुनवाई में कोर्ट नाराजगी जताई और पूछा कि क्यों न उन पर आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जाए. इस पर सरकार के अधिवक्ता ने अदालत से आदेश अनुपालन के लिए समय मांगा. कोर्ट ने उन्हें एक माह का समय दिया.
कांके के एक शख्स की करीब दो एकड़ जमीन पर सरकार ने तालाब खुदवाया है, लेकिन मालिक को बिना कोई नोटिस दिए जमीन पर तालाब बना दिया गया. ऐसे में उन्हें वहां पुनर्वासित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह जमीन मालिक को मुआवजा दे.