झारखंड

हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम कर रहा अपार्टमेंट और मॉल में फायर ऑडिट

Admin Delhi 1
10 Feb 2023 6:16 AM GMT
हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम कर रहा अपार्टमेंट और मॉल में फायर ऑडिट
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धनबाद न्यूज़: आशीवार्द टावर में हुए हादसे के बाद हाइकोर्ट ने राज्य की सभी ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश नगर निगम को दिया है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शहर में ऊंची बिल्डिंगों की जांच शुरू की है. जांच टीम ने पाया कि 50 प्रतिशत से अधिक इमारतों में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर आयुक्त ने नगर निगम की तीन टीमों का गठन किया है. एक टीम का नेतृत्व सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार तो दूसरी टीम का कार्यपालक पदाधिकारी मो. अनीस कर रहे हैं. जांच टीम पिछले एक हफ्ते से ऊंची इमारतों की जांच कर रही है. जांच में पाया गया कि अधिकतम ऊंची इमारतों में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है. नगर निगम इसकी सूची तैयार कर नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. एक हफ्ते में फायर सेफ्टी का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया.

17 को नगर निगम को सौंपनी है रिपोर्ट हाईकोर्ट ने 17 फरवरी तक शहर के सभी ऊंची बिल्डिंगों में फायर ऑडिट करते हुए रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. निगम के आदेश के बाद ही नगर निगम की टीम शहर में ऊंची बिल्डिंग की जांच कर रही है.

आठ इमारतों में दो में फायर सेफ्टी का इंतजाम: निगम की टीम ने हीरापुर क्षेत्र की ऊंची इमारतों की जांच की. जांच में पाया कि आठ बिल्डिंग में से सिर्फ दो में ही फायर सेफ्टी का इंतजाम है. बाकी जगहों पर कोई इंतजाम नहीं था. कार्यपालक पदाधिकारी मो. अनीस ने बताया कि जहां फायर सेफ्टी नहीं था, उन्हें निर्देश दिया गया कि एक हफ्ते में इसका इंतजाम करें नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा.

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