झारखंड

हेमंत सोरेन कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली को मिली मंजूरी

Renuka Sahu
16 July 2022 2:59 AM GMT
Old pension restoration approved in Hemant Soren cabinet
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फाइल फोटो 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये। बैठक में करीब सवा लाख राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। इसके साथ निजी क्षेत्र में 40 हजार वेतन तक वाले 75 फीसदी पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्यकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया।

पुरानी पेंशन के लिए तीन शर्तें
कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तीन मुख्य शर्तें रखी गई हैं। पहला वित्त विभाग पीएफआरडीए में जमा करीब 17 हजार करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिये एसओपी बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एसओपी की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई हो, लेकिन एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हों। उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा।
निजी कंपनियों में आरक्षण की नियमावली मंजूर
राज्य में निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से संबंधित ऑफर लेटर सौंपेंगे। करीब दस हजार युवाओं को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित निजी कंपनियों में चयन किया गया है। इससे पहले स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पिछले वर्ष मार्च में कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में विधानसभा से पारित हुआ। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन गया है।
अब इसकी नियमावली को मंजूरी दी गई है। नियमावली अधिसूचित होने के 30 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल पर नियोक्ता और उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियोक्ता कर्मचारियों की संख्या बतायेंगे। जिले में प्रतिनियुक्त अधिकारी कंपनियों में कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करेंगे। नियोक्ता अनुपालन के संबंध में हर तीन माह की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्राधिकृत अधिकारी सत्यापन करेंगे। अपील का प्रावधान भी होगा।
अकुशल श्रमिकों का कौशल विकास नियोक्ता सीएसआर फंड से या कौशल विकास मिशन सोसाएटी के माध्यम से करायेगा। दूसरी तरफ रोजगार के लिये युवाओं को भी पोर्टल पर अपना निबंधन कराना होगा। पोर्टल के काम करने तक ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। श्रम विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अनुश्रवण समिति बनेगी। श्रमायुक्त, उद्योग निदेशक, मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्य बॉयलर निरीक्षक आदि सदस्य होंगे।
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 मंजूर
राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। इसी कड़ी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 मंजूर किया गया है। इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के नाम से रांची में होगा। इस विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में झारखंड के राज्यपाल होंगे।
विश्वविद्यालय में अधिकारी के रूप में कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुलाधिपति, कुलपति, उपकुलपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखा अधकारी एवं अन्य अधिकारी होंगे। प्राधिकारी के रूप में शासी निकाय, प्रबंध मंडल, अकादमिक परिषद, वित्त समिति व अन्य प्राधिकरण होंगे। विश्वविद्यालय में प्रवेश सभी व्यक्तियों के लिए पूरे होंगे, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग, पंत या राष्ट्र का हो। विश्वविद्यालय में प्रवेश योग्यता या सामाजिक आर्थिक असुविधा के आधार पर होगा।
यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर नियुक्ति होगी
यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने से संबंधित संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति मिल गई है। यह विधेयक झारखंड के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद चिह्नित रखने के उद्देश्य से लाया गया है। ताकि इन वर्गों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आसानी से हो सके। इसके लिये सरकार झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है।
ट्राइबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2022 स्वीकृत
झारखंड विधानसभा से पारित पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को राज्यपाल की ओर से अनुवाद में इंगित की गई विसंगतियों को दूर करते हुये दोबारा मंजूरी दी गई है। अब इस प्रस्ताव को फिर से सदन पटल पर रखा जाएगा। ट्राइबल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में खुलनी है।
गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब राज्य के आर्थिक रूप से गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। लेकिन, 100 यूनिट से अधिक खपत पर मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक खपत पर सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा। यदि, 400 यूनिट से अधिक खपत होती है तो ऐसे उपभोक्ताओं को फ्री या सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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