झारखंड

अब फॉर्मासिस्ट की मौजूदगी में ही बिकेंगी दवाएं

Admin Delhi 1
6 May 2023 1:22 PM GMT
अब फॉर्मासिस्ट की मौजूदगी में ही बिकेंगी दवाएं
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जमशेदपुर न्यूज़: दवा दुकानों में अब फार्मासिस्टों की मौजूदगी जरूरी होगी. उनकी देखरेख में ही दवा बेची जाएगी. इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया के ड्रग्स कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने झारखंड के ड्रग कंट्रोलर और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्देश जारी किया है.

उन्होंने कहा कि रिटेल मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट शारीरिक रूप में मौजूद रहेंगे और खुदरा मेडिकल स्टोरों में उनकी देखरेख में ही दवाएं बेची जाएगी. पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में खुदरा स्टोर में दवाओं का वितरण नहीं होगा.

पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति अनिवार्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अनुसार, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में खुदरा स्टोर में दवाओं का वितरण नहीं कर सकते हैं. एक पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए किसी अन्य को अपना पंजीकरण देना असंवैधानिक है. एक समय में वह केवल एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है. कई राज्यों में फार्मासिस्ट के किराए के प्रमाण पत्र से गैर-फार्मासिस्ट फार्मेसी संचालित कर अधिनियम का उल्लंघन करते हैं.

सामने आए थे फर्जी डिग्री से फार्मेसी संचालन के कई मामले हाल ही में फर्जी फार्मासिस्ट की डिग्री लेकर फार्मेसी का संचालन किया जा रहा था.

अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कोल्हान कमेटी प्रभारी पीयूष चटर्जी ने डीसीजीआई के निर्देश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को फायदा होगा.

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