समय में टैक्स नहीं देने वाले भवन मालिकों के घर पर नोटिस चस्पां किया जाएगा
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रांची: राजधानी के 53 वार्डों के वैसे भवन मालिक जिन्होंने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उन्हें नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। पहले फेज में निगम ने 50 भवन मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर 15 दिनों में बकाया होल्डिंग टैक्स देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में टैक्स नहीं देने वाले भवन मालिकों के घर पर नोटिस चस्पां किया जाएगा। इसके बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो भवन मालिकों के बैंक अकाउंट फ्रिज और भवन सील करने की कार्रवाई होगी। निगम प्रशासक अमित कुमार ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ भी मिल रहा है। लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम रांची व डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केन्द्रों पर भी आकर टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर को घर बुलाकर टैक्स दे सकते हैं।
सरकारी कार्यालयों पर 20 करोड़ बकाया, सख्ती नहीं
इधर, सरकारी भवनों पर 20 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है। इसके बावजूद निगम ऐसे कार्यालयों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सार्वजनिक नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है। कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जिसका होल्डिंग टैक्स लंबे समय से जमा नहीं हो रहा है।
निजी संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और बिल्डरों को भी नोटिस
निगम में पहले फेज में जिन बकायेदारों को नोटिस भेजा है, उनमें डीएवी पब्लिक स्कूल, इंस्टीच्युट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, सरस्वती शिशु मंदिर धुर्वा, केएन नारसरिया प्रा.लि., छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, प्रणामी बिल्डर, सेवंथ डे मिशन हॉस्पिटल, अग्रवाल सभा, बीआईटी मेसरा, चैलेस रियल एस्टेट एलएलपी, वाईएमसीए आदि पर तीन से सात लाख रुपए का बकाया है।
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