राँची न्यूज़: लोहरदगा के छात्र की जगह बिहार की छात्रा के रिम्स एमबीबीएस में नामांकन लिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) और प्रतिवादी छात्रा प्राची प्रिया को नोटिस जारी किया है. दोनों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने प्रार्थी को अपने कान का टेस्ट कराकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.
इस संबंध में आशीर्वाद सुमन ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सभी अहर्ता पूरी करने के बाद रिम्स में एमबीबीएस कोर्स के लिए उनका चयन किया गया. उन्होंने रिम्स में नामांकन ले लिया और फीस भी जमा कर दी. लेकिन कुछ दिनों बाद रिम्स ने उनका एडमिशन रद्दकर उनकी जगह किसी और छात्र का एडमिशन ले लिया. लोहरदगा के रहने वाले आशीर्वाद सुमन का एडमिशन दिव्यांग कोटे से हुआ था, लेकिन बिना किसी ठोस वजह बताए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है. याचिका में कहा गया कि रिम्स के अधिकारियों की मिलीभगत से आशीर्वाद सुमन का नामांकन रद्द कर दूसरे राज्य के किसी छात्र को एडमिशन दिया गया है. इसलिए नामांकन रद्द करने के रिम्स के आदेश को खारिज किया जाए.