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Jharkhand झारखंड: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साल 2024 में झारखंड में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। झारखंड के रांची स्थित एनआईए की विशेष न्यायालय में दायर आरोपपत्र में बिहार के जमुई जिले के अभिजीत कोड़ा उर्फ सुनील कोड़ा पर शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
भाकपा (माओवादी) का एक सशस्त्र कार्यकर्ता, कोड़ा, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और संगठन को बढ़ावा देने की आपराधिक साजिश का हिस्सा था। एनआईए की जांच से पता चला कि वह वरिष्ठ माओवादी नेताओं के लिए संदेशवाहक के रूप में काम कर रहा था। वह संगठन का विस्तार करने और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के उनके प्रयासों का भी समर्थन करता था।
यह मामला पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ जब झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने बोकारो जिले के चतरो-चट्टी के सुंदरी पहाड़ी जंगल क्षेत्र में 15-20 नक्सलियों के डेरा डाले होने की सूचना मिलने पर तलाशी और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, ये नक्सली कथित तौर पर अपराध करने, युवाओं की भर्ती करने, लेवी वसूलने और सुरक्षा बलों पर हमला करने की योजना बना रहे थे।
नक्सलियों ने तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। माओवादी कार्यकर्ता घने जंगल में भागने में सफल रहे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इलाके से चार्जर सहित एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, एक वायरलेस हैंडसेट, एक एफएम रिसीवर रेडियो, फोन नंबरों की एक सूची, नक्सली साहित्य, पेंसिल बैटरी, पोर्टेबल स्कैनर, जिंदा और चलाए हुए कारतूस, बारूद, छर्रे, और छर्रे हटाने वाला उपकरण जब्त कर लिया।
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