झारखंड

एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अनिश्चय गंझू को जमानत देने से इंकार किया

Renuka Sahu
30 March 2024 5:16 AM GMT
एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अनिश्चय गंझू को जमानत देने से इंकार किया
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चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका NIA के विशेष न्यायाधीश MK Verma की अदालत ने खारिज कर दी है.

रांची : चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका NIA के विशेष न्यायाधीश MK Verma की अदालत ने खारिज कर दी है. बता दें कि स्पेशल NIA कांड संख्या 2018 से जुड़े मामले में 6 जून 2020 से जेल में बंद है. बता दें कि इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान NIA की ओर से दलीलें दी गई थी. NIA ने अपनी दलील में कहा 'याचिकाकर्ता टीपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र किया करता था और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टीपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों और डीओ धारकों से लेवी वसूलने में संलिप्त था.

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपी सुदेश केडिया, संजय जैन, महेश अग्रवाल, अजय कुमार, अजीत कुमार ठाकुर और सुभान मिया को ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है. याचिकाकर्ता का मामला सह-अभियुक्त व्यक्तियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है. दोनों की पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.


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