झारखंड

झारखंड में अब दलीय आधार पर नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव, कैबिनेट में कई और बड़े फैसले

Renuka Sahu
22 Jun 2022 3:14 AM GMT
Municipal elections will no longer be held on party basis in Jharkhand, many more big decisions in the cabinet
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फाइल फोटो 

झारखंड में नगर निकायों के चुनाव जल्द होंगे। नगर निकायों के प्रमुख के चुनाव अब दलीय आधार पर नहीं होंगे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव जल्द होंगे। नगर निकायों के प्रमुख के चुनाव अब दलीय आधार पर नहीं होंगे। इसमें नगर निगम के मेयर और अन्य नगर निकायों के अध्यक्ष शामिल हैं। डिप्टी मेयर और दूसरे नगर निकायों के उपाध्यक्ष को भी वहां के चुने गए पार्षदों के माध्यम से ही चुना जाएगा। सूत्रों के अनुसार इससे संबंधित झारखंड नगर पालिका निर्वाचन और चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली 2022 के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को मंजूरी दी गई। राज्य में 14 नगर निकाय हैं। इनमें से 11 में चुनाव होने हैं।

मांडर विधानसभा उपचुनाव के कारण राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी मीडिया को सरकार की ओर से नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।
सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
गोस्वामी जाति को झारखंड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचित 02) के क्रमांक 11 पर दर्ज जोगी (जुगी, गोसाई) गिरी - सन्यासी अतिथ-अतीथ के साथ शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
झारखंड कृषि संवर्ग के विभिन्न कोटि अंतर्गत कोटिवार विभिन्न स्तर के पदों को चिन्हित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में शष्य, कृषि अभियंत्रण, कृषि रसायन, पौधा संरक्षण, उद्यान, सांख्यिकी संवर्ग के पदों को चिन्हित किया जाएगा।
झारखंड माल और सेवा कर नियमावली 2017 की धारा 123 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या संख्या एसओ 54 में संशोधन किया गया।
बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत 19 स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों के कुल 70 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है।
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 और 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्य में वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए अधिसूचित झारखंड वन उपज नियमावली 2020 में संशोधन किया गया है।
सिपाही भर्ती में पहले दौड़ फिर होगी लिखित परीक्षा
गृह विभाग में रिक्त पदों को लेकर तैयार नियमावलियों को स्वीकृति दी गई। इसके तहत 14 हजार नियुक्तियां हो सकेंगी। नियुक्ति नियमावली में हुये संशोधन के मुताबिक अब सिपाही भर्ती में पहले दौड़ होगी फिर लिखित परीक्षा होगी।
चिकित्सकों की नियुक्ति होगी
झारखंड राज्य गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी।
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