विधायक ढुलू पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नेत्री मुकरी
धनबाद न्यूज़: बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाने वाली नेत्री कोर्ट में अपने बयान से साफ मुकर गईं. अपने एफआईआर और कोर्ट में दिए धारा 164 के बयान से यूटर्न लेते हुए ढुलू को बेकसूर बताया. उन्होंने कहा कि ढुलू महतो ने उनके साथ कुछ नहीं किया.
22 नवंबर 2018 को नेत्री ने ढुलू पर यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कतरास थाना के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी. ढुलू के साथ उनकी कई दिनों तक रस्साकसी चली थी. बाद में मामले में नेत्री हाईकोर्ट भी गई थीं. हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक ढुलू महतो के खिलाफ नेत्री की ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में नेत्री ने केस में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में विधायक की जमानत रद्द कराने के लिए नेत्री ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था.
एक झटके में नेत्री अपने बयान से पलट गईं. अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया. अब सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसी कौन से परिस्थिति बनी की नेत्री ने अपने पूर्व के बयान के विपरीत गवाही दी. भय, प्रभाव, लालच या फिर कुछ और.
नेत्री ने कोर्ट में कहा- एफआईआर में क्या लिखा है, उन्हें पता नहीं नेत्री ने कोर्ट में दिए गवाही में बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण विधायक ढुलू महतो ने उन्हें फोन कर टुंडू गेस्ट हाउस बुलाया था. वह वहां पहुंचीं तो बेहोश हो गईं. ढुलू ने उनके साथ कुछ नहीं किया था. गेस्ट हाउस में उनके साथ कोई घटना नहीं घटी थी. अभियोजक अवधेश कुमार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में सिर्फ उनका हस्ताक्षर है. इसमें क्या लिखा है तथा कौन लिखा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.