मनी लाउंड्रिंग के आरोपी उपस्थिति से मांग रहे छूट, इन वजहों से उपस्थिति से छूट का हवाला
जमशेदपुर न्यूज़: मनी लाउंड्रिंग के कई आरोपी अदालत में उपस्थिति से छूट के लिए बीमारी और दूरी का हवाला देकर अर्जी दाखिल कर रहे हैं. इन आरोपियों के खिलाफ ईडी ने मनी लांउड्रिंग करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है. दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उपस्थिति के लिए समन जारी किया है. आरोपी इस समन से बचने के लिए अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का अनुरोध करते हुए अर्जी दाखिल कर रहे हैं.
आयरन ओर की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर मनी लाउंड्रिंग करने के मामले के आरोपी कोलकाता निवासी महावीर प्रसाद रूगंटा, मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी बिल्डर ज्ञान प्रकाश सरावगी के सहयोगी अनिश अग्रवाल, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी सीता राम पाठक, धर्मेंद्र कुमार धीरज समेत अन्य कई आरोपियों ने उपस्थिति से छूट की याचिका दाखिल की है. वहीं, कोलकाता निवासी संजय कुमार अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमित शर्मा, राम स्वरूप रूगंटा, संजय रूगंटा, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी रोहितास कृष्णन समेत अन्य आरोपियों की अर्जी अदालत खारिज कर चुकी है. ईडी कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता(आरोपी) निर्धारित तारीख पर स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों.
● उम्र संबंधी बीमारियों के कारण प्रत्येक तारीख को अदालत में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
● दिल्ली में रहते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं, बार-बार अदालत आने से कारोबार में बाधा आएगी.
● अस्पताल का संचालन करने के कारण दिन-प्रतिदिन वहां उपस्थित होना पड़ता है, प्रत्येक निर्धारित तारीख में न्यायालय में आने से अनावश्यक कठिनाई में डाल दिया जाएगा.
● दो बार कोविड होने से शरीर बहुत कमजोर हो गया है. ऐसे में दूर स्थानों की यात्रा करने में असमर्थ हैं.
● 30 से 40 हजार रुपये खर्च कर निर्धारित तारीख को अदालत पहुंचते हैं. कर्ज पर जीवन चल रहा है.