राँची न्यूज़: पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने प्रदीप यादव के खिलाफ निचली अदालत में यौन शोषण के मामले में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले के सूचक को नए पते पर नोटिस भेजने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है.
विधायक पर 2019 में यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक महिला नेता ने देवघर थाना में केस दर्ज कराया है. इसके खिलाफ यादव ने निचली कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी को गलत बताते हुए रद्द करने का आग्रह किया है. कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में महिला को जो नोटिस दिया गया था, वह उस पते पर सर्व नहीं हो सका है.
सरकार व रिम्स से 13 तक मांगा जवाब: रिम्स में 2018 में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के चलते 28 मरीजों की मौत मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सरकार व रिम्स प्रशासन ने समय देने का आग्रह किया. इसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया.
झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष शमीम अली ने याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है. मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर पहल हुई या नहीं. हड़ताल के जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं.