झारखंड

रंगदारी मामले में विधायक ढुलू की जमानत अर्जी खारिज

Admin Delhi 1
24 Jan 2023 1:27 PM GMT
रंगदारी मामले में विधायक ढुलू की जमानत अर्जी खारिज
x

धनबाद न्यूज़: व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो की जमानत की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषणी मुर्मू के कोर्ट में को जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी. आरोपी ढुलू महतो को 19 जनवरी को इस मामले में रिमांड किया गया था. एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषणी मुर्मू की अदालत में विधायक की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई, जिसका अभियोजन ने विरोध किया. प्राथमिकी मकोली निवासी वरुण कुमार सिंह की शिकायत पर राजगंज थाना में विधायक ढुलू महतो के साथ केदार यादव, संटू महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो तथा कमल कुमार पांडेय के खिलाफ दर्ज की गई थी.

राजकुमार महतो और असलम मंसूरी की हत्या की साजिश रचने और हत्या के लिए शूटरों को पांच लाख रुपए सुपारी देने के आरोप में रिमांड किए गए विधायक ढुलू महतो ने कोर्ट से जमानत की मांग की. विधायक की ओर से अर्जी दायर की गई है. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रोशन के कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई होगी. प्राथमिकी रामेश्वर तुरी की शिकायत पर 12 अक्तूबर 2022 को केंदुआडीह थाने में विधायक ढुलू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध दर्ज की गई थी. आरोप लगाया था कि घटना के दिन दोपहर 12 बजे वह गडेरिया नदी से नहाकर आ रहा था. इसी बीच सरकारी स्कूल के समीप 10-12 लोग बैठे थे. एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ढुलू महतो ने राम रहीम को मारने की सुपारी दी है.

Next Story