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अदालत ने उक्त आरोप को चार सितंबर को सही ठहराया था।
रांची: पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश कुमार दुलहन की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए शांति सिंह विपुल (23) को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का मूल्य आंका गया है। वैज्ञानिक की राशि पर उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल की सजा नहीं दी जाएगी।अदालत ने उक्त आरोप को चार सितंबर को सही ठहराया था।
आरोपी घटना के बाद से ही 18 अगस्त 2020 को जेल में है। घटना का अंजाम 12 अगस्त 2020 को दिया गया था. 13 अगस्त 2020 को लोवर मार्केट टीए में डायनासोर के क्वार्टर का उद्घाटन किया गया था। आरोप है कि स्क्रैप घर से सुपरमार्केट के लिए आउटलुक था। लेकिन वापस घर नहीं लौटा. को
आरोपी चादरी पुलिस गेस्ट हाउस में स्थित थी और उसके साथ शांति कुमार सिंह ने धोखाधड़ी की थी। असिस्टेंट गेस्ट हाउस का केयर टेकर था. केस का एक अलॉटमेंट राज कुमार शर्मा बजाज चल रहा है। मामले में सुनवाई के दौरान एपी परमानंद यादव ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों को पेश किया था, जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है।
परमाणु हथियार को रंगदारी मामले में गारंटी नहीं
एक और मामले में ज़मानत देने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। एक मुकदमे के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उनकी ओर से जमानत याचिका पर याचिका खारिज कर दी है।
पिछली सुनवाई अदालत ने केस डायरी तालाब की थी। वह 31 अगस्त को ज़बरदस्त फ़रिश्ते की थी। बता दें कि एटीएस ने 21 जुलाई 2023 को पिठोरिया में एक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 49 लाख 83 हजार रुपये बरामद किये गये. पूछताछ में उसने अमनसावित्र का नाम लिया था। इसके बाद एक एटीएस ने अमरनाथ को अंतिम संस्कार कर दिया।
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Ritisha Jaiswal
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