
x
कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय, न्यूज 11 क्व संचालक अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरूप की सहयोगी आर. रचना एवं राकेश कुमार सिन्हा एवं रिपोर्टर अरुण वर्णवाल को अदालत से राहत नहीं मिली
Dhanbad : कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद कोयला कारोबारी मैनेजर राय, न्यूज 11 क्व संचालक अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, अरूप की सहयोगी आर. रचना एवं राकेश कुमार सिन्हा एवं रिपोर्टर अरुण वर्णवाल को अदालत से राहत नहीं मिली. 16 अगस्त को वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने कांड दैनिकी पेश करने का आदेश अभियोजन को दिया है. 6 अगस्त को अदालत ने पुलिस से इस मामले में कांड दैनिकी तलब की थी परंतु पुलिस द्वारा कांड दैनिकी प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख निर्धारित की है.
पुलिस ने न्यूज 11 के रिपोर्टर अरुण वर्णवाल, रचना ,राकेश सहित पांच रिपोर्टरों को धारा 41 के तहत नोटिस थमाया था और जवाब देने हेतु थाना बुलाया था। नोटिस मिलने के बाद अरूप की पत्नी समेत अन्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है. जबकि मैनेजर राय ने नियमित जमानत की अर्जी लगाई थी. मैनैजर राय की जमानत अर्जी 21 जुलाई को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने खारिज कर दी थी.
अरूप की जमानत अर्जी पर कांड दैनिकी तलब
चिटफंड कंपनी के सहारे लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद न्यूज़ 11 के संचालक अरूप चटर्जी की जमानत अर्जी पर 16 अगस्त को सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है. अदालत ने पुलिस को 25 अगस्त को कांड दैनिकी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. प्राथमिकी पूर्व जिप अध्यक्ष रोबिन गोराई की शिकायत पर दर्ज की गई थी.
जेल अदालत में 17 मामलों की सुनवाई, दो बंदी हुए रिहा
76 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल कारा धनबाद में जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में 17 मुकदमों की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा जेल में बंद आरोपियों की पेशी कराई गई. सुनवाई के बाद बंदी रोहित सिंह रवानी एवं लाल पासवान को अभिलंब जेल से मुक्त करने का आदेश दिया गया. इस मौके पर अवर न्यायाधीश निताशा बारला, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी पूनम कुमारी, प्रतिमा उरांव ने बंदियों को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी. अवर न्यायाधीश सह सचिव निताशा बारला द्वारा बंदियों से अपील की गई कि जेल से छूटने के बाद फिर किसी अपराध व किसी अन्य कारण से दोबारा इस परिसर में आने का प्रयास नहीं करेंगे.
मनीष सिंह समेत पांच के खिलाफ आरोप तय
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के अनुज मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम, रंजय सिंह के भाई संजय सिंह समेत पांच के विरुद्ध 16 अगस्त को आरोप का गठन किया गया. सुनवाई के दौरान आरोपी मनीष सिंह, राजकुमार जैना ऊर्फ बाबू जैना, राजेश राम, रंजीत रवानी उपस्थित थे. संजय सिंह को वीसीएस से पेश किया गया. संजय सिंह नीरज हत्याकांड में जेल में बंद है. अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सिन्हा, बादल पासवान, राहुल कुमार ,रविंद्र कुमार की दलील सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त निर्धारित कर दी है.
by Lagatar News

Rani Sahu
Next Story