झारखंड

ACB की बड़ी कार्रवाई: 10 हजार रुपये रिश्वत लेते सदर अनुमंडल कार्यालय का लिपिक गिरफ्तार

Kavita2
8 Oct 2026 3:41 PM IST
ACB की बड़ी कार्रवाई: 10 हजार रुपये रिश्वत लेते सदर अनुमंडल कार्यालय का लिपिक गिरफ्तार
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चतरा। झारखंड के चतरा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित लिपिक बासुदेव राम को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दोपहर करीब 2 बजकर 50 मिनट पर की गई। आरोप है कि लिपिक ने हंटरगंज प्रखंड के बेला गांव निवासी विलास यादव से अनुमंडल न्यायालय में चल रहे एक वाद के सिलसिले में रिश्वत ली थी। एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते समय लिपिक को पकड़ लिया और इसके बाद उसे कार्यालय के एक कमरे में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। मामले में रिश्वत की मांग, संबंधित वाद और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

दोपहर 2:50 बजे एसीबी ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में सामान्य कामकाज चल रहा था। इसी दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने लिपिक बासुदेव राम के खिलाफ कार्रवाई की।

बताया गया है कि दोपहर करीब 2:50 बजे एसीबी की टीम ने लिपिक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।

कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि कार्यालय परिसर में मौजूद लोगों के बीच हलचल बढ़ गई। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही कार्यालय के कर्मचारियों और वहां पहुंचे लोगों के बीच मामले की चर्चा शुरू हो गई।

एसीबी की टीम ने लिपिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की।

अनुमंडल न्यायालय के वाद से जुड़ा मामला

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रिश्वत का मामला सदर अनुमंडल न्यायालय में चल रहे एक वाद से संबंधित है।

हंटरगंज प्रखंड के बेला गांव निवासी विलास यादव से इस वाद के सिलसिले में 10 हजार रुपये लिए जा रहे थे।

इसी दौरान एसीबी की टीम ने लिपिक बासुदेव राम को गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, संबंधित वाद किस विषय से जुड़ा था और किस काम के बदले रुपये मांगे गए थे, इसका विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।

यह भी स्पष्ट नहीं है कि वाद से संबंधित कौन-सी प्रक्रिया लंबित थी और उसमें लिपिक की क्या भूमिका थी। इन पहलुओं की जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।

बेला गांव के विलास यादव से ली जा रही थी रिश्वत

मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, हंटरगंज प्रखंड के बेला गांव निवासी विलास यादव वह व्यक्ति हैं, जिनसे कथित तौर पर रिश्वत ली जा रही थी।

रिश्वत की रकम 10 हजार रुपये बताई गई है।

एसीबी की कार्रवाई के दौरान लिपिक को रकम लेते हुए पकड़े जाने की जानकारी मिली है।

हालांकि, विलास यादव ने रिश्वत की मांग को लेकर कब शिकायत की थी और एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किस प्रकार किया, इसका विस्तृत आधिकारिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

मामले में इन तथ्यों की पुष्टि जांच और विभागीय जानकारी के आधार पर होगी।

गिरफ्तारी के बाद कार्यालय के कमरे में पूछताछ

एसीबी की टीम ने लिपिक बासुदेव राम को गिरफ्तार करने के बाद सदर अनुमंडल कार्यालय के एक कमरे में ले जाकर पूछताछ शुरू की।

पूछताछ के दौरान अधिकारी रिश्वत के लेनदेन और उससे जुड़े मामले के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि टीम संबंधित वाद के संबंध में लिपिक की भूमिका को भी समझने का प्रयास कर रही है।

हालांकि, पूछताछ में लिपिक ने क्या जानकारी दी और उसके आधार पर कौन-से तथ्य सामने आए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

एसीबी की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी जारी होने के बाद जांच की स्थिति और स्पष्ट होगी।

कार्यालय परिसर में मची अफरातफरी

सदर अनुमंडल कार्यालय में हुई कार्रवाई से परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।

गुरुवार दोपहर हुई इस गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों का ध्यान एसीबी की कार्रवाई की ओर चला गया।

एक सरकारी कार्यालय में पदस्थापित लिपिक के रिश्वत लेते पकड़े जाने की घटना चर्चा का विषय बन गई।

हालांकि, कार्रवाई के कारण कार्यालय के नियमित कामकाज पर कितना प्रभाव पड़ा, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी के बाद आगे की पूछताछ शुरू कर दी।

सरकारी कार्यालय में रिश्वत का आरोप गंभीर

सदर अनुमंडल कार्यालय जैसे सरकारी संस्थानों में आम नागरिक विभिन्न प्रशासनिक और न्यायालय संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे कार्यालयों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

किसी सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना या स्वीकार करना भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला है।

चतरा की इस घटना में लिपिक पर अनुमंडल न्यायालय के एक वाद से संबंधित काम के सिलसिले में 10 हजार रुपये लेने का आरोप है।

इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी होगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भूमिका

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकारी कार्यों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच करने वाली एजेंसी है।

रिश्वत मांगने या लेने से संबंधित शिकायत मिलने पर एसीबी नियमानुसार जांच और कार्रवाई कर सकती है।

ऐसे मामलों में शिकायत से जुड़े तथ्य, रकम का लेनदेन और उपलब्ध साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज होता है, तो उसकी आगे की जांच भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।

हालांकि, इस मामले में अभी कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

पहले भी जिले में हो चुकी है एसीबी की कार्रवाई

चतरा जिले में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में इससे पहले भी एसीबी की कार्रवाई सामने आ चुकी है।

15 सितंबर 2026 को एसीबी की टीम ने सदर अंचल क्षेत्र में एक राजस्व कर्मचारी को जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

उस मामले में राजस्व कर्मचारी पर म्यूटेशन से संबंधित काम के बदले रिश्वत लेने का आरोप था।

हालांकि, सितंबर की वह घटना गुरुवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में हुई कार्रवाई से अलग है। दोनों मामलों को एक ही घटना नहीं माना जाना चाहिए।

संबंधित वाद के दस्तावेज हो सकते हैं महत्वपूर्ण

मौजूदा मामले की जांच में अनुमंडल न्यायालय से संबंधित वाद की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।

जिस काम के सिलसिले में 10 हजार रुपये लिए जाने का आरोप है, उस काम की प्रकृति और संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी स्पष्ट होना आवश्यक है।

इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि रिश्वत की कथित मांग किस उद्देश्य से की गई थी।

हालांकि, एसीबी ने संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं या नहीं, इस बारे में अभी कोई पुष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जांच में मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित होगी।

गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर

एसीबी की टीम ने लिपिक बासुदेव राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

अब यह देखना होगा कि पूछताछ पूरी होने के बाद जांच एजेंसी की ओर से क्या आधिकारिक जानकारी दी जाती है।

मामले में प्राथमिकी दर्ज होने, संबंधित कानूनी धाराओं और आरोपी को अदालत में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ आरोप लगने का अर्थ यह नहीं है कि वह न्यायिक रूप से दोषी सिद्ध हो चुका है। दोष का अंतिम निर्धारण अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप

चतरा सदर अनुमंडल कार्यालय में हुई एसीबी की कार्रवाई ने सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी के आरोपों को फिर चर्चा में ला दिया है।

गुरुवार दोपहर करीब 2:50 बजे हुई कार्रवाई में लिपिक बासुदेव राम को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

यह रकम हंटरगंज प्रखंड के बेला गांव निवासी विलास यादव से अनुमंडल न्यायालय के एक वाद के सिलसिले में ली जा रही थी।

एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी के बाद कार्यालय परिसर में ही पूछताछ शुरू की।

फिलहाल इस मामले में लिपिक बासुदेव राम की गिरफ्तारी और 10 हजार रुपये की कथित रिश्वत का मामला सामने आया है। एसीबी की विस्तृत जांच के बाद रिश्वत की मांग, संबंधित वाद और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

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