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रांची: तलवार सेपति की काटकर हत्या कर शव के टुकड़ों को अलग-अलग स्थानों के फेंकने के मामले में जिला कुएं में एवं सत्र न्यायाधीश 16 अखिलेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को दलदली राजगंज निवासी मालती देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
को ही अदालत ने मालती ठहराया था। सजा की बिंदु शुक्रवार को दोषी पर बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने अदालत में अभियुक्त को फांसी की सजा की मांग की।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से लीगल डिफेंस काउंसिल के प्रमुख कुमार विमलेंदु ने दया की याचना करते हुए कहा कि अभियुक्त के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में भी नहीं आता है। इसलिए कम सजा दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान करते हुए अदालत में कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी नहीं आता है।
इसीलिए अभियुक्त को हत्या के आरोप में उम्रकैद व 10 हजार जुर्माना और साक्ष्य छुपाने के अपराध में 3 वर्ष कठोर कारावास व 3 हजार जुर्माने की सजा दी जाती है। अदालत में सभी सजाएं साथ-साथ चलने का निर्देश दिया है।
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Rani Sahu
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